*हापुड़ क्राइम राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र*◻◻◻◻
*जिलाधिकारी अदिति सिंह के निर्देशों के क्रम में होम कोरोन्टीन के सत्यापन हेतु गठित प्रशासन, पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने नोवल कोरोना वायरस डीजीज-2019 (कोविड-19) के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए जनपद की तीनों तहसीलों में विदेश यात्रा से लोटे व्यक्तियों को होम आइसोलेन में रहने की दी हिदायत, नियमों का पालन नहीं करने पर धारा- 188 व एपीडेमिक डीजीज एक्ट के अंतर्गत की जाएगी कार्रवाई।*◻◻◻
*जिलाधिकारी हापुड़ द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में नोवल कोरोना वायरस डीजीज-2019 (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं उससे प्रभावी व्यक्तियों के होम कोरोन्टीन के सत्यापन हेतु गठित प्रशासन, पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा हापुड़ नगर में मोहल्ला जगदीशपुरम बुलंदशहर रोड में 01, मोहल्ला सिद्धार्थ नगर गढ़ रोड हापुड़ में 01, मोहल्ला श्रीनगर (गीता मार्ग) 01, मोहल्ला जवाहर गंज में 04, मोहल्ला न्यू शिवपुरी में 05, मोहल्ला सराय चाद खां में 02, नगर पालिका कंपाउंड में 04, श्याम नगर में 02, मोहल्ला भगवान नगर में 01 व मोहल्ला त्यागी नगर में 03 तीन व्यक्ति का सत्यापन किया गया। इसी क्रम में विकास खंड गढ़मुक्तेश्वर में मोहल्ला केनरा बैंक मंडी चौक में 01, ग्राम अठसैनी में 01 व्यक्ति तथा सिंभावली में रेलवे रोड में 01 व ग्राम सिखेड़ा में 01 व्यक्ति का सत्यापन किया गया। इसी क्रम में कार्रवाई करते हुए पिलुखुवा के मोहल्ला बीच पट्टी जवाहर बाजार में 02, मोहल्ला आर्य नगर में 01, मोहल्ला गढ़ी नई आबादी में 02 तथा मोहल्ला छिपीवाड़ा में 01 विदेश यात्रा से लौटे व्यक्ति का सत्यापन किया गया। संक्रमण की रोकथाम हेतु टीम द्वारा विदेश यात्रा से आए व्यक्तियों को 14 दिन तक पूर्ण रूप से होम आइसोलेन में रहने की हिदायत दी गई तथा उनके घरों पर कोरोन्टीन अवधी का नोटिस भी चस्पा किया गया। इन व्यक्तियों के घरों के आसपास रहने वाले लोगों को इन व्यक्तियों/ परिवार के संपर्क में न आने की सलाह दी गई। वर्तमान में इन सभी व्यक्तियों में कोरोना के लक्षण नहीं पाए गए हैं, वह पूर्ण रूप से स्वस्थ पाए गए। टीम द्वारा इन व्यक्तियों को यह सलाह दी गई कि किसी भी प्रकार का बुखार, खांसी, नजला व सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण प्रतीत होने पर तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें। साथ ही होम कोरोन्टीन में रखे गए समस्त व्यक्तियों को हिदायत दी गई कि यदि उनके द्वारा 14 दिन के आइसोलेन नियमों का पालन नहीं किया गया तो उनके विरुद्ध धारा- 188 भारतीय दंड संहिता व एपीडेमिक डीजीज के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।*